Raj 4th Grade Vibhag Avantan Mamala Court Case: 4th ग्रेड मामला फिर पहुंचा कोर्ट देखें अपडेट

Raj 4th Grade Vibhag Avantan Mamala Court Case राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती 2025: ARD विभाग में विभाग आवंटन विवाद कोर्ट पहुंचा, आज Rank Wise आवंटन पर बड़ा फैसला संभव ।

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के फाइनल रिजल्ट के बाद पशुपालन विभाग (ARD) द्वारा जारी विभाग आवंटन को लेकर उम्मीदवारों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि बेहतर मेरिट (Rank) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को दूरस्थ जिलों में विभाग आवंटित कर दिया गया, जबकि कम रैंक वाले उम्मीदवारों को उनके गृह जिले या नजदीकी स्थानों पर पोस्टिंग मिल गई। इसी मुद्दे को लेकर मामला अब न्यायालय तक पहुंच गया है और आज होने वाली सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।

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Raj 4th Grade Vibhag Avantan Mamala Court Case विभाग आवंटन को लेकर क्या है पूरा मामला?

फाइनल चयन सूची जारी होने के बाद ARD विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को विभाग एवं कार्यस्थल आवंटित किए। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग आवंटन मेरिट (Rank) के आधार पर नहीं बल्कि Random तरीके से किया गया। इससे उच्च रैंक वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित जिला या नजदीकी स्थान नहीं मिल पाया।

उम्मीदवारों का दावा है कि यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित है तो विभाग एवं जिला आवंटन भी Rank Wise होना चाहिए, ताकि अधिक अंक और बेहतर रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिल सके।

Raj 4th Grade Vibhag Avantan Mamala Court Case कोर्ट में क्या उठाई गई मांग?

याचिका में मांग की गई है कि ARD विभाग द्वारा किए गए विभाग आवंटन की प्रक्रिया की समीक्षा की जाए और यदि आवंटन वास्तव में मेरिट के अनुरूप नहीं हुआ है तो नए सिरे से Rank Wise विभाग आवंटन किया जाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि समान भर्ती में सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और विभाग आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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Raj 4th Grade Vibhag Avantan Mamala Court Case आज की सुनवाई क्यों है महत्वपूर्ण?

आज होने वाली सुनवाई में न्यायालय इस मामले पर प्रारंभिक विचार कर सकता है। यदि अदालत को प्रथम दृष्टया उम्मीदवारों की दलीलों में आधार दिखाई देता है, तो संबंधित विभाग से जवाब मांगा जा सकता है या आगे की प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

हालांकि, अंतिम निर्णय न्यायालय की सुनवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही होगा। इसलिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक आदेश आने तक किसी भी प्रकार की अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

Raj 4th Grade Vibhag Avantan Mamala Court Case कैंडिडेट्स में बढ़ी उम्मीद

ARD विभाग के विभाग आवंटन को लेकर सोशल मीडिया और विभिन्न अभ्यर्थी समूहों में लगातार चर्चा हो रही है। बड़ी संख्या में चयनित उम्मीदवार चाहते हैं कि यदि मेरिट सूची जारी की गई है तो पोस्टिंग और विभाग आवंटन भी उसी क्रम में किया जाए। उनका मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।

आगे क्या हो सकता है?

यदि न्यायालय मेरिट आधारित विभाग आवंटन पर सकारात्मक टिप्पणी करता है, तो विभाग को अपनी प्रक्रिया स्पष्ट करनी पड़ सकती है। वहीं यदि अदालत नए सिरे से विभाग आवंटन का निर्देश देती है, तो कई उम्मीदवारों के विभाग या कार्यस्थल में बदलाव संभव हो सकता है। फिलहाल इस संबंध में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

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